रांची सिविल कोर्ट ने भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को बेवजह मामले में फंसाया गया है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। वहीं, सूचक पक्ष के अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत को बताया कि भैरव सिंह के खिलाफ रांची के कई थानों में मामले दर्ज हैं और जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें उनकी सीधी भूमिका रही है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।